नई दिल्ली । दिल्ली के महरौली में श्रद्धा हत्याकांड मामले की सुनवाई अब मजिस्ट्रियल कोर्ट ने सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। इस मामले में मजिस्ट्रियल कोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों की जांच पुरी हो चुकी है। ये फैसला मजिस्ट्रियल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने महरौली हत्याकांड़ की सुनवाई की कार्यवाही शुरू करने के लिए इसे मंगलवार को एक सत्र न्यायालय के पास भेज दिया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) खासतौर से सत्र न्यायालय में विचारणीय है। वहीं अब जब कि मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका है तो आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 24 फरवरी को एक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। 
इस मामले में फैसला सुनाने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने कहा कि दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है। ये मामला आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तदनुसार आरोपी को 24 फरवरी को दोपहर दो बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा।
दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 6 हजार से अधिक पेजों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने मर्डर थ्योरी से लेकर साइंटिफिक सबूतों को भी शामिल किया है। इसमें 150 से अधिक गवाहों के बयानों को दर्ज किया है। इसमें पुलिस ने आरोपी आफताब के बयानों को भी शामिल किया है। इसमें साजिश और हत्या के मकसद को भी बताया गया है।
आफताब ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि वो श्रद्धा की मौत के बाद उसकी लाश को हिमाचल प्रदेश में ठिकाने लगाना चाहता था। इसके लिए आफताब ने 1200 रुपये का काला बैग भी खरीदा था और कुछ कैब ड्राइवरों से भी बात की थी। हालांकि रास्ते भर में होने वाली चैंकिंग से बचने के लिए आफताब ने दिल्ली में ही श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था।
श्रद्धा की हत्या के बाद कई घंटों तक आफताब ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। आफताब ने महरौली के जंगल के बारे में सोचते हुए श्रद्धा के शव को जंगल में फेंकने का फैसला किया। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए। बता दें कि आफताब इस पूरे मामले में इकलौता आरोपी है। श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में कोई और आरोपी नहीं है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम पूरी तरह से खुद किया है। बता दें कि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने महरौली में मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव को पहले फ्रिज में रखा और उसके टुकड़े किए। इन टुकड़ों को आरोपी ने दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंका था।