नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के एक सदस्य द्वारा संगठन के लिए धन जुटाने और उसकी विचारधार को भारत में प्रचार करने के संबंधित में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

एनआईए ने आरोपी मोहम्मद मोहसिन अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 204 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 17, 18, 39 और 40 के तहत आरोप पत्र दायर किया है। 

आधिकारिक बयान के मुताबिक एनआईए ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया है कि आरोपी अहमद ने आईएसआईएस के लिए धन जुटाया और उन्हें क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से सीरिया स्थित आईएसआईएस संचालकों को भेजा।

एनआईए ने अपनी जांच से पाया कि आरोपी मोहम्मद मोहसिन अहमद ने आईएसआईएस विचारधारा के प्रचार के लिए एक आईएसआईएस हैंडलर और अन्य लोगों के साथ साजिश रची, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और उन्हें आईएसआईएस के लिए भर्ती करना था।