भोपाल । मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी पर रोक लगाने के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी पर रोक लगाई थी, इसके पालन में राज्य सरकार ने भी नाइट सफारी बंद कर दी। लेकिन बाद में दोबारा नाइट सफारी शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए है। अब इसे टीसीपी (टाइगर कंजर्वेशन प्लान) का भी उल्लंघन बता एनटीसीए के सदस्य सचिव को शिकायत की गई है।
दिल्ली में इको टूरिज्म पर 18 जुलाई 2022 को फील्ड डायरेक्टर्स की बैठक हुई। इसमें अनुशंसा हुई कि टाइगर रिजर्व के अंदर वन्य प्राणियों को लाइट और शोर से तकलीफ हो रही है। इसके चलते टाइगर रिजर्व में तत्काल नाइट सफारी पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई। इसे दोबारा 29 जुलाई को एनटीसीए की बैठक में रखा गया और कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। इसके पालन में राज्य सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन 18 अक्टूबर को विभाग की तरफ से टाइगर रिजर्व में दोबारा नाइट सफारी चालू करने के आदेश कर दिए गए। इस मामले में एनटीसीए को शिकायत की गई है।
यह टाइगर कनर्वेशन प्लान का उल्लंघन
वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एनटीसीए के सदस्य सचिव को  शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि विभाग के प्रमुख सचिव ने टूरिज्म लॉबी के दबाव में एनटीसीए के निर्देशों का उल्लंघन कर नाइट सफारी  शुरू करने के आदेश जारी किए, जबकि कानूनी रूप से एनटीसीए के निर्देश बंधनकारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश टीसीपी (टाइगर कंजर्वेशन प्लान) का भी उल्लंघन है। इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगे।
 रोक का आदेश अधिकारियों ने जारी किया
वहीं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) जसबीर सिंह चौहान ने एनटीसीए के नाइट सफारी पर रोक के सवाल पर कहा कि वह आदेश अधिकारियों ने जारी किया है। हमारे नाइट सफारी बंद करने के बाद पता चला कि वह अथॉरिटी का निर्णय नहीं है। इसलिए नाइट सफारी को दोबारा शुरू करने के आदेश दिए गए है।