छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2022 की 12 फरवरी को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और छग लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में आगामी सुनवाई छह मार्च को होगी।

बता दें कि 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसका व्यापक असर राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ा था। इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2021 के साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगा दी थी। 

आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रशांत तिवारी समेत 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई में राज्य शासन से शपथपत्र के साथ जवाब तलब किया था। शासन ने जवाब देते हुए कहा था कि चूंकि आरक्षण का मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए शासन इस मामले में कुछ भी फैसला नहीं ले सकता। 

वहीं याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बगैर आरक्षण रोस्टर के जारी किया गया विज्ञापन नियम के खिलाफ है। पीएससी ने 30 नवंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होनी है।