भोपाल। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 के लिए राज्यी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भोपाल नगर निगम के लिए 6 जुलाई को मतदान दिवस को सामान्य  अवकाश घोषित किया गया है । उक्त तिथि को केवल भोपाल नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परक्रामय लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्ट्रूमेटस एक्टम) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं ।