प्रयागराज | कोर्ट ने कमिश्नर अलीगढ़, डीएम हाथरस और एसडीएम सासनी के याची के खिलाफ पारित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी विभागीय जांच करने में बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं हैं।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा संबंधी कानूनों और नियमों के मामले में लोक सेवकों को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने यूपी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार अहम पदों पर बैठे लोक सेवकों को सेवा संबंधी नियमों और कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करने में असफल रही है। कोर्ट ने कमिश्नर अलीगढ़, डीएम हाथरस और एसडीएम सासनी के याची के खिलाफ पारित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी विभागीय जांच करने में बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं हैं।वे विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ  होने वाली जांच को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और गलत आदेश पारित कर रहे हैं। इससे यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट की अवहेलना हो रही है। कोर्ट ने प्रधान सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि वह लोक सेवकों को सेवा संबंधी कानूनों और नियमों के बारे में प्रशिक्षित करें, ताकि वे कर्मचारियों का करिअर बर्बाद न कर सके |