भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट का मामला


लखनऊ । भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में 7 मार्च 2017 की सुबह ब्लास्ट कर दिया गया था। इस मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा दे दी है। कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के 7 आतंकियों को फांसी की सजा, जबकि एक आतंकी को उम्रकैद की सजा मिली है। सभी को ब्लास्ट में सहायता देने का दोषी पाये जाने के बाद आईपीसी की धारा 121 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ़ रॉकी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, मो. आतिफ उर्फ़ आतिफ ईरानी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोमवार को सजा के लिए तारीख तय की थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखते हुए मंगलवार की तारीख सजा के लिए नियत की थी।
गौरतलब है कि 7 मार्च 2017 ट्रेन ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने मामला दर्ज किया था। ब्लास्ट के ठीक एक दिन बाद लखनऊ के काकोरी इलाके से आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े एक सैफुल्लाह को एटीएस ने मार गिराया था और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आतंकियों से भारी मात्रा में असलहे, गोला और बारूद बरामद हुए थे। आरोपियों के खिलाफ देश के विरुद्ध जंग छेड़ने, टेरर फंडिंग, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।