इंदौर | राज्य शासन द्वारा माता-पिता खो चुके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी राम निवास बुधौलिया ने बताया कि इंदौर में योजना में आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के बाद में दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फिर बच्चों को योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। शहर की कई संस्थाएं बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर पांच वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किंतु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।

प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत बाल कल्याण समिति द्वारा संरक्षण का जरुरतमंद बालक घोषित किया जाएगा। इसके पश्चात जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा प्रकरणों की स्वीकृति उपरांत उक्त प्रकरणों को मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। फॉस्टर केयर अंतर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशीप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी। उक्त योजना अंतर्गत प्रति बालक, प्रतिमाह चार हजार रुपए की राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं राशन कार्ड, बालक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, बच्चों के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट, मृतक का आधार, आय-प्रमाण-पत्र, बालक के स्कूल का प्रमाण-पत्र (अंक सूची), आवेदक का जॉइन्ट फोटो बच्चे के साथ,आवेदक का सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट, आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन, शपथ पत्र और आवेदक के साथ बालक के जॉइन्ट बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है।